रांची। झारखंड सरकार ने त्योहारी सीजन से ठीक पहले राज्य के लाखों दैनिक, संविदा और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत राज्य के न्यूनतम वेतन ढांचे में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करते हुए इसमें 11.65 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है।
यह नया आदेश 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है, जिससे विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक और सरकारी संस्थानों में कार्यरत सभी संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की आय में सीधी वृद्धि होगी।
नया न्यूनतम वेतन ढांचा (श्रेणी-वार समीक्षा)
झारखंड सरकार ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आए बदलावों को आधार बनाकर इस महंगाई भत्ते को सुधारा है। राज्य सरकार की इस नई अधिसूचना के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्रों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों (A, B, और C) में विभाजित किया गया है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी को अलग-अलग स्तर पर बढ़ाया गया है:
- A श्रेणी में रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरी नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी सहित अब बढ़कर ₹523 प्रति दिन हो गई है। इसी श्रेणी में अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए ₹548, कुशल कामगारों के लिए ₹722 तथा अति कुशल तकनीकी विशेषज्ञों के लिए ₹833 प्रति दिन की दर तय की गई है।
- B श्रेणी के नगर निकायों में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹498 और अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए ₹523 निर्धारित की गई है।
- C श्रेणी में राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी अनुपात में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया गया है ताकि सुदूर इलाकों के श्रमिकों को भी आर्थिक लाभ मिल सके।
त्योहारी सीजन में कामगारों को बड़ी आर्थिक राहत
दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के ठीक पहले लिए गए इस प्रशासनिक निर्णय को राज्य के असंगठित श्रम बल के लिए एक बड़ी संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में, मजदूरी में करीब 11.65% की यह वृद्धि दैनिक मजदूरों की क्रय शक्ति को मजबूत करेगी। श्रम विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि सभी नियोक्ताओं और ठेकेदारों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत के तहत अनिवार्य रूप से इस नए वेतन चार्ट को अपने कार्यस्थलों पर लागू करना होगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
















Leave a Reply