रांची। झारखंड के लाखों राशन कार्डधारकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और समयबद्ध खबर है। राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत वैसे सभी राशन कार्डधारी, जिन्होंने पिछले छह महीनों या उससे अधिक समय से अपने राशन का उठाव नहीं किया है, उन्हें अंतिम मौका दिया गया है। ऐसे लाभुकों को 30 सितंबर 2026 तक अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर राशन लेना अनिवार्य होगा।
1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी सुविधा
यदि कोई कार्डधारी इस तय समय सीमा (30 सितंबर) तक राशन नहीं लेता है, तो 1 अक्टूबर 2026 से उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि जो लोग छह महीने से मुफ्त या सब्सिडी वाले अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं, उन्हें शायद इसकी आवश्यकता नहीं है या वे अपात्र हैं।
जनवरी 2027 तक भटकना पड़ेगा, दोबारा करानी होगी e-KYC
अगर आपका कार्ड एक बार ब्लॉक हो गया, तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। विभाग के आदेश के अनुसार, निलंबित कार्डों को तुरंत चालू नहीं किया जाएगा। ऐसे कार्डधारियों को जनवरी 2027 तक का इंतजार करना होगा। उन्हें ब्लॉक पुनः केवाईसी करवाना होगा, जिसके सत्यापन के बाद ही नया राशन मिल सकेगा।













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